उच्च न्यायलय ने दी 25 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मंजूरी

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कोलकाता:  सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महिला के 25 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी हैं। महिला ने भ्रूण के विकास में आ रही कमी को देखते हुए गर्भपात के लिए याचिका दाखिल की थी। महिला के गर्भपात की वकालत करने वाले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर मंथन करते हुए न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि मंगलवार की सुबह  महिला को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया जाए।

शुक्रवार को अदालत ने महिला को निर्देश दिया था कि वह मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के लिए शनिवार को पेश हो। महिला के 25 सप्ताह की गर्भवती होने के कारण सोमवार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त महाधिवक्ता को बोर्ड की रिपोर्ट देने को कहा था। बोर्ड ने महिला के गर्भपात के पक्ष में अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

महिला ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि उसके भ्रूण की जांच में मस्तिष्क अविकसित दिखाई दिया है इसलिए उसे गर्भ गिराने के लिए इजाजत दी जाए।