एडल्टरी मामले में महिलाओं को भी दी जा सकती है सजा

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नई दिल्ली। महिलाओं को एडल्टरी मामले में सजा दी जा सकती है या नहीं । इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट में शादी के बाद महिला किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध बनाने को लेकर कानून को चुनौती देने वाली याचिका को संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर कर दिया है। अब पांच जजों की बेंच इस पर फैसला लेगी।

अभी कानून में शादी के बाद किसी पुरुष के दूसरी शादीशुदा महिला से संबंध बनाने पर अभी आईपीसी की धारा-497 के प्रावधान के तहत सिर्फ पुरुष के लिए ही सजा का प्रावधान है महिला के लिए  नहीं | क्योंकि महिला को विक्टम माना जाता है |

याचिका में कहा  गया है कि किसी भी पुरुष और महिला का आपसी सहमति से संबंध बनाते है तो इसमें कारवाही होनी चाहिए इसमें लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए यह संविधान के खिलाफ है |