पाकिस्तानी महिला को 2 सप्ताह में भारत छोड़ने का निर्देश…

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High Court
  • 37 वर्षीय पाकिस्तानी महिला भारतीय नागरिक से शादी करने के बाद 2005 में भारत आई थी

दिल्ली High Court की बृहस्पतिवार को बड़ी कार्यवाही देखने को मिली जिसमें एक पाकिस्तानी महिला को ‘भारत छोड़ो नोटिस’ के अंतर्गत दो सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया हैं. दरअसल, उस महिला के संबंध में सुरक्षा एजेंसियों के पास सुरक्षा के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट है.

सरकार की भारत छोड़ो नोटिस रद्द करने की मांग संबंधी महिला की याचिका को न्यायमूर्ति विभू बाखरू द्वारा खारिज कर दिया गया है. बता दें कि 37 वर्षीय यह पाकिस्तानी महिला एक भारतीय नागरिक से शादी करने के बाद साल 2005 में भारत आई थी.

महिला वर्तमान में दिल्ली में अपने पति और 11 एवं 5 साल के दो बेटों के साथ रह रही है.

अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल मनिंदर आचार्य एवं केंद्र के वकील अनुराग आहलूवालिया ने कोर्ट के समक्ष सुरक्षा एजेंसियों के पास महिला के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट पेश की और कहा कि उस महिला को नोटिस जारी किया जाना गलत नहीं है.

अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि महिला भारत में रहने के किसी भी अधिकार को साबित नहीं कर पाई है. इसके साथ महिला को दो हफ्तों के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया.
गृह मंत्रालय ने ‘भारत छोड़ो नोटिस’ जारी करने पर महिला को 22 फरवरी से पहले ही देश छोड़ देना था लेकिन कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाकर उसे 2 हफ्तों के अंदर का वक़्त देकर भारत छोड़ने का निर्देश दिया हैं.

7 फरवरी को महिला और उसके पति ने उनके खिलाफ जारी हुए केंद्र के नोटिस को रद्द करने के लिए दिल्ली High Court में एक निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. महिला ने अपनी याचिका में कारण देते हुए बताया था कि उसे दीर्घकालीन वीजा दिया गया है जो जून 2015 से जून 2020 तक वैध है.