Rape के दो आरोपियों को दोषी करार, 15 मार्च को कोर्ट सुनाएगा दरिंदों को फैसला…

Rape के दो आरोपियों को दोषी करार, 15 मार्च को कोर्ट सुनाया दरिंदों को फैसला...

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Rape के दो आरोपियों को दोषी करार, 15 मार्च को कोर्ट सुनाया दरिंदों को फैसला...

पाक्सो न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने दो आरोपितों विशो कुमार यादव और बबलू कुमार यादव को दोषी पाते हुए सजा बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि तय कर दी है। नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के इस मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी की गई.
सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बहस में भाग लिया।

क्या है पूरा मामला ?
21 अप्रैल 2018 को नवगछिया इलाके में घटना (Rape) को अंजाम दिया गया. पीडि़ता कटिहार के कुरसेला की रहने वाली थी। घटना वाले दिन वह अपनी बड़ी बहन के साथ गेहूं की तैयार फसल की कटाई के लिए बहन के साथ ट्रेन से नवगछिया आई थी। दोनों ट्रेन से उतर कर भवानीपुर की तरफ जा रही थी। उस दौरान सरस्वती मंदिर के समीप पीड़िता को छोड़ बड़ी बहन नितांत प्राकृतिक आवश्यकता महसूस होने पर खेत की तरफ गई।

जब बड़ी बहन दस मिनट बाद वापस आयी तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन रो रही थी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को रोने कारण पूछा तो बताया कि दो लड़के उसे जबरन भूसा रखने वाली जगह पर खींच कर ले गए और उनमें से एक ने उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया।
घटना की बाबत नवगछिया महिला थाने में बड़ी बहन ने दुष्कर्म (Rape) का केस दर्ज कराया था।

पाक्सो कोर्ट का फैशला

  • पाक्सो की विशेष न्यायालय में 14 मार्च को सुनाई जाएगी सजा
  • नवगछिया में 21 अप्रैल 2018 को हुई थी घटना

आखिर कब तक ?
आखिर कब तक ? यह सवाल हमेशा से एक सवाल ही बना हुआ है, हर बार किसी दुष्कर्म के आरोपी को सजा दी जाती है, उसके पश्चात् हमे लगता हुई कि शायद इसके बाद कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जायगा जिस से मानव समाज को शर्मिंदा न होना पड़े लेकिन उसके अगले ही दिन अख़बार और इंटरनेट ऐसी खबरों से भरे मिलते है यह बहुत दुखद और आश्चर्येजनक है…..आखिर कब तक?