Chandigarh University: अश्लील वीडियो बनाने के मामले में 3 की गिरफ़्तारी, जाने कैसे बचे ऐसी घटना से…

आरोपी छात्रा ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसने सिर्फ अपना ही वीडियो भेजा है, किसी दूसरी छात्रा का वीडियो नहीं बनाया है. लेकिन यूनिवर्सिटी (Chandigarh University) की एक स्टूडेंट का दावा है कि आरोपी छात्रा ने 50-60 लड़कियों के नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए हैं.

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Chandigarh University
Chandigarh University: अश्लील वीडियो बनाने के मामले में 3 की गिरफ़्तारी, जाने कैसे बचे ऐसी घटना से...

पंजाब के मोहाली की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी (Chandigarh University) के हॉस्टल में लड़कियों के नहाते हुए वीडियो बनाने का आरोप जिस लड़की पर लगा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी लड़की के अलावा दो और युवकों को गिरफ्तार किया गया है. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हॉस्टल की वार्डन आरोपी छात्रा को फटकार लगाती नजर आ रही हैं.आखिर एक लड़की होके किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकती है, एक लड़की की ऐसी हरकतों को देखते हुए आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि खुद महिलायें ही एक महिला की दुसमन बन रही है… आज हम बात करेंगे आखिर ऐसा होने पर कानून में इसकी क्या सजा है और इससे कैसे बच सकते है….

आरोपी लड़की से पूछताछ करती वार्डन का वीडियो आया – The video of the warden interrogating the accused girl came

वीडियो में गुस्से में दिख रही वार्डन हॉस्टल में आरोपी लड़की से कहती हैं,

”…बेशर्म कहीं की. किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए…तेरे को आज ही सस्पेंड करेंगे…कितना गंदा, घिनौना काम कर रही है तू…इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की…क्यों करती है…किसके कहने पर करती है…”

वीडियो में वॉर्डन आरोपी लड़की से पूछती हैं कि उसने किसके कहने पर वीडियो बनाया. आरोपी लड़की एक लड़के का जिक्र करते हुए बताती है कि लड़का शिमला का है. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि छात्रा ने अपने साथ रहने वाली लड़कियों की नहाने के दौरान 50-60 वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किए. उसने वो वीडियो शिमला के रहने वाले एक लड़के को भेजा, जिसे आरोपी लड़की का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है. इसके बाद उस लड़के ने कथित तौर पर वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीं.

आरोपी लड़की बोली- ‘सिर्फ अपना ही वीडियो भेजा’ – The accused girl said- ‘Sent only her own video’

वहीं, आरोपी छात्रा ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसने सिर्फ अपना ही वीडियो भेजा है, किसी दूसरी छात्रा का वीडियो नहीं बनाया है. लेकिन यूनिवर्सिटी (Chandigarh University) की एक स्टूडेंट का दावा है कि आरोपी छात्रा ने 50-60 लड़कियों के नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए हैं. यूनिवर्सिटी (Chandigarh University) प्रशासन भी इस बात से लगातार इनकार कर रहा है कि आरोपी एमबीए की छात्रा ने दूसरी लड़कियों के वीडियो भी बनाए थे. वहीं पुलिस अब तक आरोपी लड़की, उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. ये मामला 17 सितंबर को सामने आया था. जब हॉस्टल की लड़कियों ने आरोप लगाया था कि एक छात्रा ने कई लड़कियों का वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया है.

आज इंटरनेट की दुनिया अपराध की दुनिया का रूप लेती जा रही है, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है ।
जिसमें से मुख्य है महिलाओं की निजी फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेट पर डालना । चलिए जानते है आखिर कैसे होता है यह सब जिसके जाल में महिलायें फास जाती है…

कैसे अंजाम देते हैं ? How do you accomplish?

सबसे प्रमुख कारणों में से 1 महिलाओं को प्यार के झूठे जाल में फंसा कर उनके अंतरंग फोटो और वीडियो बनाकर फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं ।
निजी तौर पर, बिना बताए ऐसे फोटो या वीडियो खींच लेते हैं जिनसे वे अनभिज्ञ हैं ।
होटलों आदि में स्पाई कैमरा की मदद से अश्लील फोटो यह वीडियो बनाकर उन्हें वायरल कर देते हैं ।
कई बार ऐसा होता है कि हम अनजान ईमेल यार लिंक पर क्लिक कर या किसी ऐप को डाउनलोड कर उन्हें अपनी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग आदि का एक्सेस अनजाने में दे देते हैं और

अपने प्राइवेट डाटा को कर देते हैं – give away your private data

महिलाओं के सामान्य फोटो को लेकर उन्हें एडिट करके अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है ।
बहुत सी वेबसाइट सेक्स चैट उपलब्ध करा दी हैं जिन्हें एकदम सिक्योर बताकर हमारे अश्लील वीडियो या फोटो आदि को रिकॉर्ड करके वायरल करने की धमकी दी जाती है ।
कई बार महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनके साथ संम्बंध बनाकर अश्लील तस्वीरें और विडिओ बनाकर पोर्न साइट्स पर अपलोड कर दी जाती हैं ।
ऊपर दिए गए आधारों पर किन्हीं न किन्हीं कारणों से महिलाएं दिन प्रतिदिन इसका शिकार होती हैं ।तथा उनका इस आधार पर लगातार शारीरिक शोषण किया जाता हे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे बसूले जाते हैं ।

महिलाएं लोक लज्जा के डर से इस बात को अपनी परिवारजनों तथा दोस्तों से कहने से डरते हैं ।

ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर क्या हैं आपके अधिकार – What are your rights when such a situation arises

ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाये हैं जिससे इस प्रकार के अपराधों से बचा जा सके ।

1.स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 – Prohibition of indecent representation of women act 1986

सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब महिला के सामान्य फोटो को एडिट कर उसको अश्लील बनाया जाए तो क्या करें ।

कई बार ऐसा देखा गया है की किसी महिला की फोटो को एडिट कर अश्लील बनया जाता है तथा उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है | ऐसे अपराधों के खिलाफ स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम ,1986 की धारा 6 के अधीन कार्यवाही की जाती है|

आईटी एक्ट ,2000 – IT Act,2000

धारा 66 किसी व्यक्ति की निजी फोटो उसकी सहमति के बिना खींचना , किसी और को भेजना, प्रकाशित करना आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत एक अपराध है जिसमें दंडात्मक कार्यवाही करते हुए 3 वर्ष का कारावास और ₹100000 तक का जुर्माना हो सकता है ।

अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या सोशल मीडिया पर वायरल करना ।
इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की अश्लील सामग्री Social Media ,E -Mail , MMS , Facebook , Whats App अदि के माध्यम से भेजता है तो उस अपराधी पर धारा 67 के तहत कार्यवाही होती है ।

जिसमें 5 वर्ष का कारावास तथा 1000000 तक का जुर्माना भी हो सकता है ।

3.भारतीय दंड संहिता ,1860- Indian Penal Code, 1860-

यदि किसी महिला को उसकी अश्लील फोटो या वीडियो के आधार पर सेक्स के लिए मजबूर किया जाता है तो वह सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो सकता है ।और इसमें IPC की धरा 354 (A) के अनुसार कार्यवाही की जाती हे|

जिसमें 3 वर्ष तक कठोर कारावास अथवा अर्थदंड या फिर दोनों हो सकते हैं ।

यदि किसी महिला को नहाते यह कपड़े बदलते या फिर कर उसे निर्वस्त्र देखने, फोटो खींचना आदि अपराधिक गतिविधियां धारा 354 C की श्रेणी में आते हैं । जिसमें अपराधी को 1 से 3 साल तक का कारावास और जुर्माना देना पड़ता है ।

दोबारा यह अपराध किए जाने की स्थिति में 3 से 7 साल का कारावास और जुर्माना देना पड़ सकता है ।

यदि कोई महिला अपनी निजी फोटो खींचने की सहमति तो देती है । परंतु लोगों के बीच प्रसारित करने की अनुमति नहीं देती है और फिर भी कोई प्रसारित करता है । तो वह भी इस धारा के अधीन अपराधी होगा । और उसे भी इसी दंडात्मक कार्यवाही से गुजारना पड़ेगा ।

4.पॉक्सो अधिनियम ,2012 – POCSO Act, 2012

यदि ऐसा अपराध 18 वर्ष से कम आयु वाली बालिकाओं के साथ किया जाता है तो इस अपराध को पास्को एक्ट, के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है ।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े प्रावधानों को भी कठोर किया गया है।

यदि कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई फाइल प्राप्त करता है या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानता है जिसके पास ऐसी फाइल हो या वह इन्हें अन्य लोगों को भेज रहा हो या भेज सकता है, उसके संबंध में विशेष किशोर पुलिस इकाई या साइबर क्राइम यूनिट (cybercrime.gov.in) को सूचित करना चाहिये।

यह अधिनियम बहुत ही कठोर है तथा बालिकाओं के संरक्षण से संबंधित है ।

ऐसे अपराधों से कैसे बचें – how to avoid such crimes

ऐसे अपराधों से बचने के लिए महिलाओं को सतर्क होना अनिवार्य है ।
यदि किसी महिला को ऐसे अपराध से संबंधित धमकियां मिल रही है । तो अपनी परिवारजनों तथा मित्रों को आवश्यक रूप से बताएं ।

– ऑनलाइन डेटिंग एप और सेक्स चैट से दूरी बनाएं ।
– अपने निजी फोटो खींचने की अनुमति किसी को ना दें ।
– सार्वजनिक स्थानों होटल, टॉयलेट आदि मैं रुकने से पहले अच्छे से देख ले की उसमें स्पाई कैमरा ना हो ।
– सबसे अच्छा तरीका इसमें यह है कि आप इस अपराध से बचने के लिए एफ आई आर दर्ज करा सकते हैं ।
– अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि f.i.r. कराने से तो समाज में बदनामी हो सकती है । लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रक्रिया अधिकतर गोपनीय होती है, तथा इसको किसी भी समाचार पत्र में नाम तथा पता के साथ छापने का अधिकार नहीं है ।

क्योंकि किसी भी स्त्री की छवि को धूमिल करना भी अपराध की श्रेणी में आता है ।

आइए जानते हैं कि आप इस तरह की शिकायत कैसे और कहां कर सकते हैं ।
सबसे पहले आपको शिकायत करने के लिए एविडेंस की आवश्यकता होती है । आपके साक्ष्य जितने भी मजबूत होंगे आपका केस उतना ही मजबूत होगा ।
जिस व्यक्ति का नंबर, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आदि के द्वारा आपको धमकी दी जा रही हो सबसे पहले आप नंबर स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि को एफ आई आर करते समय उपयोग करें ।
ऐसे अपराधों को कई बार अनजान व्यक्तियों के द्वारा अंजाम दिया जाता है, जिन से आप परिचित नहीं होती हैं ।
आप ऐसे व्यक्तियों की शिकायत उनसे प्राप्त मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप और फेसबुक चैट के आधार पर कर सकते हैं ।

आइए अब जानते हैं कि हम संबंधित अपराधों की ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत कैसे करें ।

1 .ऑफलाइन शिकायत कैसे करें – how to complain offline

सरकार के द्वारा साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों के लिए हर शहर में साइबर सेल का गठन किया गया है । आप साइबर सेल मैं जाकर ऐसी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।
लोकल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है ।
इसके अलावा पीड़ित एक लिखित शिकायत मुख्य विभागीय अधिकारी साइबर सेल को भी भेज सकता है ।
इस तरह शिकायत करने से पहले निम्न जानकारी अवश्य दें ।

पीड़ित का नाम, पता या जो व्यक्ति शिकायतकर्ता है उसका नाम ,ईमेल आईडी इत्यादि ।

2.ऑनलाइन शिकायत कैसे करें – how to complain online

ऐसे अपराधों को साइबरक्राइम की श्रेणी में शामिल किया जाता है क्योंकि ऐसे अपराध किसी एक निश्चित स्थान से ना होकर डिजिटल माध्यम से देश के किसी भी कोने यह विश्व में कहीं से भी किया जा सकता है ।

यदि शिकायत साइबर सेल इंडिया को की जाती है ।

यदि सोशल मीडिया के द्वारा परेशान किया जा रहा है तो आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें ।

आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें – how to complain online

एक प्रतिलिपि जिसमें स्पष्ट रूप कथित ब्यक्ति की profile दिखे ।
एक प्रतिलिपि जिसमें URL दिखे ।
इसके आलावा आप अपनी शिकायत साइबर सेल्ल इंडिया हेल्पलाइन नंबर पर भी कर सकते हैं ।