महिला का अपने शरीर पर व्यक्तिगत अधिकार है। अन्य किसी को उसकी सहमति के बगैर उसे किसी भी कारण से छूने का हक नहीं है

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दिल्ली की एक कोर्ट ने छेड़-छाड़ की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सीमा मैनी ने कहा की महिला का अपने शरीर पर व्यक्तिगत अधिकार है। अन्य किसी को उसकी सहमति के बगैर उसे किसी भी कारण से छूने का हक नहीं है। और छेड़-छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने 5 साल सजा सुना दी ।आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ।इसने 2014 में लड़की को बाजार जाते वक्त  लड़की से छेड़ छाड़ की थी। ऐसे आरोपी को सजा मिलना समाज में महिलाओं को इन्साफ मिलाने का अच्छा सन्देश है।