एफबीआई गवाह के वीसी के माध्यम से बयान करवाने के मामले में प्रार्थनापत्र पर बहस हुई समाप्त, फैसला 25 को सुनाया जायेगा

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मंगलवार को एससी एसटी न्यायलय में बहुचर्चित एएनएम भंवरी अपहरण और हत्या के मामले में सीबीआई के प्रार्थनापत्र पर बहस हुई। कोर्ट द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर फैसला 25 जनवरी को सुनाया जाएगा। सुनवाई के समय आरोपी इंद्रा विश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।

सीबीआई की तरफ से एफबीआई गवाह अंबर बी कार की गवाही वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाने के लिए वापस प्रार्थनापत्र पेश किया है। बचाव पक्ष की ओर से अपने लिखित जवाब में कहा गया कि सीबीआई डेढ़ साल से गवाह को पेश नहीं कर पा रही है, जबकि वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग का एक प्रार्थनापत्र खारिज किया जा चुका है।

मंगलवार को सीबीआई की ओर से बहस के समय कहा गया कि एफबीआई गवाह का अमेरिका से यहां आना संभव नहीं है। इस स्थिती में उनकी गवाही वीसी के जरिए करवाई जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया, जिसकी घोषणा 25 जनवरी को की जाएगी। दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान आरोपी इंद्रा विश्नोई सहित अन्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, लूणी के पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई, परसराम विश्नोई को कोर्ट में पेश नहीं किया गया।