साध्वी यौन शोषण मामले में साजा काट रहे राम रहीम को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत शुक्रवार को फैसला सुना सकती है। इस मामले में भी जज जगदीप सिंह फैसला सुनाएंगे, जिन्होंने को सजा सुनाई थी।
सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा सरकार की अपील पर सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाने की अनुमति दे दी है। 2 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने 16 साल पुराने इस मामले के आरोपी गुरमीत राम रहीम, निर्मल, कुलदीप और कृष्ण लाल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे।
रामचंद्र ने ही यौन शोषण मामला उठाया था
साध्वी यौन शोषण मामले में जो लेटर सामने आये थे उन्ही के आधार पर रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में खबरें प्रकाशित की थीं। उसके बाद 24 अक्टूबर 2002 को उन पर हमले के बाद 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसके बाद आरोप लगा कि छत्रपति पर हमले से पहले दबाव बनाया गया था। जब वो नहीं माने तो बाइक सवार दो लोगों ने उनकी हत्या कर दी । बाइक सवार कुलदीप ने गोली मारकर रामचंद्र की हत्या कर दी तथा उसके साथ निर्मल भी था। जिस रिवॉल्वर से रामचंद्र पर गोलियां चलाई गईं, उसका लाइसेंस डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर कृष्ण लाल के नाम पर था।
सुनवाई के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने रोहतक की सुनारिया जेल और सिरसा शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सिरसा में हरियाणा पुलिस की 12 कंपनियां डेरा सच्चा सौदा से सिरसा शहर तक तैनात की गई हैं। डेरा सच्चा सौदा को 14 पुलिस नाकों से घेरा गया है। डेरे में सभी गतिविधियां बंद की गई हैं, उन्हें आदेश दिए गए हैं कि डेरे की वीडियोग्राफी करवाई जाए। इसके अतिरिक्त 10 डीएसपी, 12 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं।
गुरमीत राम रहीम पर रामचंद्र की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। राम रहीम फिलहाल दो साध्वियों से यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा है।