तीन तलाक़ तो तीन साल की जेल

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तीन तलाक पर प्रस्तावित एक कानून के मामले में कहा गया है कि एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वाले पति को तीन साल जेल की सजा हो सकती है ।

 

‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ शुक्रवार को राज्य सरकारों के पास उनकी राय जानने के लिए भेज दिया गया है राज्य सरकारों से मामले पर तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहा गया है ।

 

इस साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह के तलाक के 177 मामले जबकि इस फैसले के बाद 66 मामले दर्ज हुए । सरकार का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीन तलाक़ की परंपरा बंद हो जाएगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ ।

इस कानून के बनाने के बाद कई मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा व उनके अधिकारों का संरक्षण होगा ।